नन्दलाल तुरी/झारखंड!! जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी आगामी त्योहारों के निमित्त सभी खाद्य पदार्थ दुकानों का औचक निरीक्षण कर खाद्य पदार्थो का सैंपल जांच करेंगे और मिलावटी दुकानदारों पर उचित कारवाई करना सुनिश्चित करेंगे। अपर समाहर्ता मो० शाहिद अख्तर द्वारा जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि आगामी पर्व/त्योहारों के निमित्त खाद्य सुरक्षा को लेकर साफ-सफाई, गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ यथा मिठाई आदि का निरीक्षण कर जांच करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि जिले के सभी अस्पताल, पुलिस लाइन, आंगनबाड़ी केंद्रों में खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए एवं सभी मिठाई दुकानों जहां मिलावटी दूध/मिठाई/खोवा आदि खाद्य पदार्थ का औचक निरीक्षण कर दूध और मिठाई की सैंपल कलेक्शन कर जांच हेतु उचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
अनुमंडल पदाधिकारी प्रभात कुमार ने बताया कि जिन खाद्य कारोबारियों का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपये से कम है, उन्हें एफएसएसआई से रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य किया गया है। वहीं 12 लाख रुपये से अधिक वार्षिक टर्नओवर पर फूड लाइसेंस लेना होगा। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में बिना लाइसेंस के कारोबार पर 6 छह महीने के कारवास एवं पांच लाख रुपये का जुर्माना का प्रावधान है। साथ ही साफ-सफाई नहीं रहने पर एक लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बैठक में निर्णय के उपरांत जिले भर में अभियान चलाया जाएगा। मानकों के अनुपालन नहीं होने की स्थिति में जुर्माना लगाने की अनुशंसा की जाएगी। उन्होंने बताया की Eat right india अंतर्गत ईट राइट पाकुड़ की हुई शुरुआत।
इस के तीन मुख्य उद्देश्य –
(1) Eat safe अगर यह सुरक्षित नहीं है तो यह भोजन नहीं है (सुरक्षित भोजन)
(2) Eat Healthy भोजन केवल तालु की सेवा के लिए ग्रहण नही करना चाहिए बल्कि शरीर और मन दोनों को तप्त करने के लिए भी है (स्वस्थ आहार)
(3) Eat Sustainable भोजन लोगों एवं पृथ्वी दोनों के लिए बेहतर हो (सस्टेनेबल आहार)
अनुमंडल स्तर पर लाइसेंस कैंप का आयोजन कर खाद्य कारोबारियों का लाइसेंस निर्गत करना सुनिश्चित करें
अपर समाहर्ता ने कहा कि खाद्य कारोबारियों के लिए अनुमंडल स्तर पर लाइसेंस कैंप का आयोजन कर सभी खाद्य कारोबारियों का लाइसेंस निर्गत कर अपने स्तर से लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें। 01 मार्च से 03 मार्च तक शिविर लगाकर दुकानों का लाइसेंस/पंजीयन कराया जायेगा। इसके अलावा संबंधित पदाधिकारी जिले के सभी खाद्य पदार्थ बेचने वाले लोगों को लाइसेंस लेने हेतु आवश्यक जानकारी दें एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अपने स्तर से प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें ताकि लोगों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के बारे में उचित जानकारी उपलब्ध हो सके। अपर समाहर्ता ने खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमित कुमार को कहा कि जिला शिक्षा अधीक्षक से समन्वय स्थापित कर जिले के विभिन्न कॉलेज एवं संस्थानों में इसके प्रति जागरूक करने की बात कही, एक्शन प्लान तैयार करते हुए उसके अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करें।
बैठक में इनकी रहीं उपस्थिति- बैठक में मुख्य रूप से अनुमंडल पदाधिकारी प्रभात कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी शिवनारायण यादव, जिला कृषि पदाधिकारी मुनेंद्र दास, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी मंजु देवी, मुख्यालय डीएसपी, जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमित कुमार, असैनिक शल्य चिकित्सक – सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एस के झा एवं समिति के सदस्यों सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।