अमन वर्मा/धार!! सुप्रीम काेर्ट के आदेश हाेने के बावजूद जमीन अधिग्रहण की अवार्ड राशि के रुपए लेने के मामले में स्थानीय प्रशासन अब भी पीड़ित काे टाेकन राशि देने में आनाकानी कर रहा है। मामले में पीड़ित संदीप कुमार ने एसडीएम के रीडर कुलदीप साकले पर मामला उलझाने का आराेप लगाया है। संदीप कुमार ने बताया 1985 में उन्हाेंने जमीन खरीदी थी। 2006 में राष्ट्रीय राजमार्ग का चाैड़ीकरण के तहत सड़क से सटी जमीनें अधिग्रहित की गई थीं। इसमें उनकी ग्राम चिक्ट्याबढ़ स्थित जमीन शामिल थी। जमीन के एवज में 30 मार्च 2007 काे 14 लाख 85 हजार की अवार्ड राशि तत्कालीन एसडीएम ने पारित की थी। इसी वर्ष राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इंदाैर ने पीड़ित काे टाेकन राशि के रूप में मुआवजा राशि 81 हजार 675 रुपए पीड़ित काे देने के लिए प्रशासन काे पत्र लिखा था। मगर एसडीएम ने 19 अक्टूबर 2007 में मुआवजा राशि पर राेक लगा दी थी। इस पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इंदाैर ने प्रकरण काेर्ट में लगाया था।