Unlock 3 Guidelines for gym:जिम और योग संस्थानों को खोलने से पहले सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 दिशनिर्देश जारी किए जिनका अनुपालन इस संस्थानों को करना होगा।
नयी दिल्ली: देश में अनलॉक-3 (Unlock 3) के तहत जिम और योग संस्थानों को खोला जा रहा है, इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 दिशनिर्देश जारी किए जिसे इनको मानना होगा।इसमें बिना लक्षण वाले लोगों को ही अनुमति देने, सामाजिक दूरी का अनुपालन करने, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करने और व्यायाम के दौरान यथा संभव चेहरे को ढंकने के निर्देश शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि निषिद्ध क्षेत्र में मौजूद सभी योग संस्थान और जिम बंद रहेंगे तथा केवल इन क्षेत्रों से बाहर मौजूद योग संस्थान और जिम को कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए तैयार दिशानिर्देशों के तहत खोलने की अनुमति होगी।
दिशानिर्देश के मुताबिक, ‘स्पा, सॉना, स्टीम बाथ और तरणताल बंद रहेंगे।’ इसमें परिसर को नये सिरे से तैयार करने की प्रक्रिया भी बताई गई है जैसे उपकरणों को सही तरीके और उचित दूरी पर रखना। दिशानिर्देश में योग संस्थान और जिम को चार वर्गमीटर में एक व्यक्ति के आधार पर सुविधा देने की योजना बनाने को कहा गया है।स्वास्थ्य मंत्रालय ने 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जिम के बंद स्थान का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है।
पांच अगस्त से ‘अनलॉक-3’ के तहत योग संस्थानों और जिम को खोलने की अनुमति
उल्लेखनीय है कि 25 मार्च को कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के बाद पहली बार सरकार ने पांच अगस्त से ‘अनलॉक-3’ के तहत योग संस्थानों और जिम को खोलने की अनुमति दी है। इस दस्तावेज में विभिन्न एहतियाती उपायों को रेखांकित किया गया है जिनका अनुपालन योग संस्थानों और जिम को कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए करना है।