जयपुर। महानगर की प्रिंटिंग व स्टेशनरी गबन मामलों की विशेष कोर्ट ने नाजायज संबंधों के चलते भांजे के साथ मिलकर पति की गला काट कर हत्या करने की अभियुक्त पत्नी कृष्णा सैनी व भांजे पवन सैनी को उम्रकैद व बीस-बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है।
मामला बजाज नगर थाना क्षेत्र में तीन साल पहले का है। मामले के अनुसार, मृतक राकेश सैनी के भाई लक्ष्मीनारायण सैनी ने बजाज नगर पुलिस थाने में 10 अगस्त 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वे और उनका छोटा भाई राकेश एक ही मकान में रहते हैं। राकेश की पत्नी ने बताया कि रात को कोई राकेश का गला काटकर हत्या कर गया है।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और परिजनों से पूछताछ की। जांच में पता चला कि कृष्णा के अपने भांजे पवन के साथ नाजायज संबंध थे और राकेश को इसका पता चल गया था। इस कारण ही कृष्णा ने राकेश की हत्या करने के लिए रात को पवन को घर पर बुलाया। पवन ने कटर से राकेश का गला काटा और कृष्णा ने भी मूसल से उसके वार किए।