वॉट्सऐप से चाइल्ड पॉर्नोग्रफी रोकने के लिए भारत सरकार ने एक नया कानून सुझाया है। वॉट्सऐप ग्रुप में चाइल्ड पॉर्नोग्राफी तेजी शेयर किए जा रहे हैं और यह समस्या गंभीर है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स ऐक्ट के में कुछ संशोधन करने की तैयारी की है।इन संशोधन में एक प्रावधान ये भी है कि अगर कोई इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप पर चाइल्ड पॉर्नोग्राफी के क्लिप्स सेंड करता है उसे सात साल की जेल हो सकती है और इसके लिए कोई जमानत भी नहीं मिलेगी साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा।
प्रस्तावित कानून के तहत सभी उपयोगकर्ताओं के लिए यह जरूरी होगा कि अगर उसके पास कोई चाइल्ड पॉर्नोग्राफी क्लिप आती है तो वो उसे अथॉरिटी को रिपोर्ट करे। अगर उपयोगकर्ता ने ऐसा नहीं किया तो इसके लिए भी भारी जुर्माना देना होगा।कोई भी वॉट्सऐप पर शेयर करने के लिए अगर चाइल्ड पॉर्नोग्राफी अपने डिवाइस में स्टोर करता है खास कर कमर्शियल यूज के लिए तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है। हालांकि इस संशोधन में चाइल्ड पॉर्नोग्राफी रिसीव करने वाले उपयोगकर्ता की सजा के बारे में नहीं लिखा है।लेकिन उन्हें रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा और उन्हें डिलीट करना होगा।
गौरतलब है कि भारत में सबसे ज्यादा वॉट्सऐप यूजर्स हैं और इन दिनों फेक न्यूज तेजी से फैलाए जा रहे हैं। इसे रोकने की कवायद भी चल रही है, लेकिन अब तक कोई ऐसे नतीजे पर कंपनी नहीं पहुंची है और न ही सरकार।