बारात के दौरान बैंड-बाजा से सड़क पर धूम धड़ाका मचाना महंगा पड़ सकता है। बारात के दौरान अगर ट्रैफिक बाधित होता है तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही हर्ष फायरिंग करने वालों से भी पुलिस सख्ती से निपटेगी।
आगरा मंडल की कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने शादी समारोह के चलते ट्रैफिक बाधित करने वालों के खिलाफ मुकदमा करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि हर्ष फायरिंग करने वालों से भी सख्ती से निपटा जाए। इसमें आयोजक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।
कमिश्नर ने कहा कि गुंडा एक्ट में जिला बदर की कार्रवाई का प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि शादी वाले घरों में थाने के माध्यम से यह संदेश पहुंचाया जाए कि शादी समारोह की वजह से ट्रैफिक जाम हुआ तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।