श्यामनंदन सिंह,दानापुर/बिहार!! दानापुर व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह सब जज ने पूर्व पत्रकार को बरी कर दिया। बताते चलें कि मनेर विधानसभा के राजद विधायक सह प्रवक्त बीरेंद्र से जुड़े मामले में मनेर थाना कांड संख्या 376/2016 प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। बीरेंद्र के भतीजे सोनू कुमार ने अपने चाचा विधायक के विरुद्ध सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने एवं उनके साथ मारपीट करने तथा गले से 60 हजार रुपये और सोने की चेन छीनने का आरोप लगाते हुए पूर्व पत्रकार शिव नारायण यादव पर विरूध मनेर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था। जिसका अनुसंधान मनेर थाना के तत्कालीन दरोगा ब्रृज भूषण मिश्रा के द्वारा किया गया था इसी मामले में व्यवहार न्यायालय दानापुर के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित कुमार ने साक्ष्य के अभाव में पूर्प त्रकार शिव नारायण यादव को रिहा कर दिया। उक्त जानकारी पूर्व पत्रकार शिव नारायण यादव के अधिवक्ता अनिल कुमार ने दी। फिलहाल न्यायालय से लगभग दर्जनों मामले में बरी होने के बाद पत्रकारों की उम्मीदें बढ़ गई है जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं। वही दूसरी ओर न्यायालय के न्यायिक प्रक्रिया से पत्रकारों के बीच खुशी की लहर है। गौरतलब है कि पूर्व पत्रकार शिव नारायण यादव पिछले ढाई वर्षों से हत्या और रंगदारी के आरोप में आदर्श केंद्रीय कारागार में बंद हैं।