प्रमोद कुमार/बिजनौर!! जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्ला रक्खे खां ने एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को भड़काने व आपत्तिजनक वीडियो डालने के आरोपी नगर पंचायत बढ़ापुर के अध्यक्ष आबिद अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी है। न्यूज बढ़ापुर के नाम से एक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप संचालित है। इस ग्रुप से नगर पंचायत बढ़ापुर के अध्यक्ष आबिद अंसारी भी जुड़े थे। बढ़ापुर के मोहल्ला गड़रियान निवासी अजय कुमार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 28 अगस्त को चेयरमैन आबिद अंसारी द्वारा इस व्हाट्सग्रुप ग्रुप में एक वीडियो डाली गई। इसमें एक व्यक्ति के साथ निर्ममतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा था। इस वीडियो के साथ एक ऑडियो क्लिप भी जारी किया गया। इसमें एक वर्ग विशेष से एकजुट होने व इस वीडियो को वायरल करने की बात कही गई थी। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आबिद अंसारी की ओर से जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। जिला जज ने इस मामले में अपने आदेश में लिखा है कि एफआईआर की कॉपी से यह पता चलता है कि आबिद अंसारी पर हिंदू संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने का आरोप है। अपराध गंभीर प्रवृत्ति का है। अग्रिम जमानत दिए जाने का कोई आधार नहीं है। नगर पंचायत अध्यक्ष बढ़ापुर आबिद अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त की जाती है।