अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके पास पुरानी कार या बाइक है, तो उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का इंतजाम कर लें. अगले महीने परिवहन विभाग उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू करेगा, जिनकी गाड़ियों पर हाईसिक्योरिटी नंबर नहीं लगा होगा. जो लोग इस नियम का पालन नहीं करेंगे, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा. जेल भी जाना पड़ सकता है.
हालांकि अगर आप ने नई कार या बाइक ली है, तो आपको इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं. नई कारें पहले से ही हाईसिक्योरिटीनंबर प्लेट के साथ आ रही हैं. पुरानी कार और बाइक का नंबर प्लेट बदलने के लिए आपके पास 13 अक्टूबर तक समय है. हालांकि नंबर प्लेट बदलने की प्रक्रिया भी शुरू अगले महीने ही होगी. यह प्रोसेस 2 अक्टूबर से शुरू होगी.
परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इन केंद्रों को भारी भीड़ की खातिर तैयार किया जा रहा है. केंद्र पर ज्यादा भीड़ जमा न हो, इस खातिर एक सॉफ्टेवर बनाया गया है. इसके जरिए लोग ऑनलाइन ही नंबर प्लेट बदलने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जैसे ही आपकी एप्लिकेशप परिवहन विभाग के पास पहुंचेगी, वैसे ही आपको समय और तारीख दी जाएगी.
परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस खातिर एक सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाएगा. विज्ञापन भी जारी किए जाएंगे. हालाांकि इसके बाद भी अगर आप ने नियमों का पालन नहीं किया तो आपको जुर्माना या फिर जेल हो सकती है.